Rashtriya Pioneer Pride: आधार-पेन को लिंक कराने की अंतिम तिथि आधार-पेन को लिंक कराने की अंतिम तिथि ================================================================================ Dilip Thakur on 30/06/2018 11:45:00 केंद्र सरकार ने किया अनिवार्य नई दिल्ली। आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की समयसीमा आज अर्थात 30 जून को समाप्त हो रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के निर्देशानुसार मनी लान्ड्रिंग (पीएमएलए) एक्ट के तहत बैंक अकाउंट और पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य किया जा चुका है। सरकार ने इस बार आॅनलाइन आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार और पेन को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। यदि शनिवार को कोई व्यक्ति इन दोनों को लिंक कराने से वंचित रह गया तो उसे आयकर रिफंड से वंचित होना पड़ सकता है। कई अन्य सरकारी योजनाओं के तहत सीधे खाते में पैसा आने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ सकता है। सरकार ने 80 साल से ज्यादा उम्र के करदाताओं, एनआरआई और जम्मू-कश्मीर व असम, मेघालय के निवासियों को फिलहाल आधार और पैन को लिंक कराने से छूट दी है।