Rashtriya Pioneer Pride: चेक बाउंस हुआ तो बढ़ेगी मुसीबत चेक बाउंस हुआ तो बढ़ेगी मुसीबत ================================================================================ Dilip Thakur on 24/07/2018 12:38:00 20 प्रतिशत राशि दो माह में देनी होगी नई दिल्ली। चेक बाउंस होने पर अब चेक जारी करने वाले की मुसीबत बढ़ जाएगी। इस संबंध में केंद्र सरकार ने कानून में बदलाव किया है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (संशोधन) विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। वित्त राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ल के अनुसार चेक बाउंस होने पर सजा का प्रावधान कानून में पहले से ही है लेकिन अपील का प्रावधान होने के कारण लंबित मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इससे चेक की विश्वसनीयता कम हो रही है। चेक बाउंस होेने पर कोर्ट में मुकदमा चलने से पीड़ित पक्ष को नुकसान न हो इसलिए अब नए कानून के तहत चेक पर दर्ज राशि का 20 प्रतिशत हिस्सा अंतरिम राशि के रूप में 60 दिनों में भुगतान करना अनिवार्य होगा। चेक जारी करने वाले व्यक्ति पर कोर्ट जुर्माना कर सकेगी। उन्होंने कहा कि इस संशोधन से पीड़ित पक्ष को त्वरित न्याय मिल सकेगा।