Rashtriya Pioneer Pride: दीपावली पर पटाखों के लिए केवल 2 घंटे

दीपावली पर पटाखों के लिए केवल 2
घंटे
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Dilip Thakur on 23/10/2018 12:13:00

सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने
पटाखों की बिक्री और उपयोग के
संबंध में आज मंगलवार को
महत्वपूर्ण फैसला दिया है।
कोर्ट के समक्ष इस संबंध में
याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने
पटाखों पर पूरी तरह से रोक
लगाने से इंकार करते दिया तथा
कुछ शर्तों के साथ पटाखों की
बिक्री की अनुमति प्रदान की है।
कोर्ट के आदेशानुसार दीपावली
पर केवल 2 घंटे पटाखे जलाने की
अनुमति रहेगी। यह समय शाम 8 से
रात्रि 10 बजे तक रहेगा। कोर्ट के
आदेश का पालन कराने की
जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र
के थाना प्रभारी की रहेगी। आदेश
का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित
व्यक्ति और अधिकारी पर अवमानना
का केस चलेगा। पटाखे आॅनलाइन
नहीं बेचे और खरीदे नहीं जा
सकेंगे। कोर्ट ने पटाखों की
आॅनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी
है। कम प्रदूषण फैलाने वाले
पटाखे बेचने का निर्देश भी
कोर्ट ने दिया है। क्रिसमस और
नए साल के जश्न के लिए भी कोर्ट
ने नियम तय किए हैं। क्रिसमस और
नए साल के जश्न के दौरान रात 11.45
से 12.30 बजे के बीच ही पटाखे जलाए
जा सकेंगे।