आरोपी ने मांगा सीबीआई के जवाब का हिंदी अनुवाद, कोर्ट ने किया इंकार

इंदौर। व्यापमं घोटाले के एक मुलजिम ने अर्जी पेश कर विशेष अदालत से गुहार की थी कि उसे सीबीआई द्वारा अंग्रेजी में पेश आरोप पत्र का हिन्दी अनुवाद उपलब्ध कराया जाए ताकि वह इसे समझकर अपना बचाव कर सके। मामले के आरोपी उमेश श्रीवास्तव ने विशेष न्यायाधीश जेपी सिंह के सम पेश आवेदन में कहा है कि अभियोजन ने उसके खिलाफ अंग्रेजी में आरोप पत्र पेश किया है। लेकिन इस भाषा का विस्तृत ज्ञान नहीं होने से वह आरोप पत्र के तथ्यों को समझकर अपना बचाव करने में असमर्थ है। श्रीवास्तव ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह सीबीआई को आरोप पत्र का हिंदी अनुवाद कराने का आदेश दे और इसकी प्रति उसे मुहैया कराई जाए। सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक रंजन शर्मा ने अदालत में पेश लिखित जवाब में कहा कि व्यापमं घोटाले के आरोपी के खिलाफ अंग्रेजी में आरोप पत्र पेश किए जाने से किसी भी न्यायालय के नियम-कायदे का उलघंन नहीं होता है, उसकी अर्जी खारिज की जाना चाहिए क्योंकि इससे प्रकरण की सुनवाई बेवजह लंबी खिंच रही है। अदालत ने श्रीवास्तव की अर्जी पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आवेदन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने मामले में आगे की गवाही के लिए 25 अक्टूबर की तारीख तय की है।