लोक अदालत 9 दिसम्बर को

इंदौर। प्रशासनिक न्यायाधीश पी.के. जायसवाल के निर्देशन में 9 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हाई कोर्ट में किया जाएगा। जिसमें चेक बाउंस होने के प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी प्रकरण, सेवा मामले जो सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों से संबंधित हैं, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा। हाईकोर्ट के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार तारकेश्वर सिंह ने सभी पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं से अनुरोध किया है कि लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराने के लिए खण्डपीठ इंदौर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, संबंधित सेक्शन एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से संपर्क कर सकते हैं। प्रकरणों को लोक अदालत में रखने के लिए आवेदन या सूचना दे सकते हैं। लोक अदालत द्वारा निराकृत किए गए प्रकरणों में पक्षकारों के द्वारा भुगतान की गई कोर्ट फीस का शासन द्वारा वापिस किए जाने का प्रावधान है।