50 मीटर के दायरे में दुकानें बंद होंगी

इंदौर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई केबिनेट की बैठक में वर्ष 2018-19 की आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। 1 अप्रैल से प्रदेश के गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स कॉलेज, वैध गर्ल्स होस्टल एवं वैध धार्मिक स्थलों से 50 मीटर की दूरी तक स्थित मदिरा दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। राज्य की देशी/विदेशी मदिरा दुकानों में संचालित 149 अहाते और शॉप-बार 1 अप्रैल से बंद किए जाएंगे।
केबिनेट की बैठक में प्रदेश में पहली बार सुनिश्चित क्षेत्रों में उपभोग नियंत्रण नीति (ड्राय झोन पॉलिसी) लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत पवित्र नदियाँ, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल एवं गर्ल्स हॉस्टल के निकटवर्ती क्षेत्र को ड्राय झोन घोषित किया जाकर वहाँ मदिरापान पूणत: प्रतिबंधित रहेगा। शराब के नशे में यदि कोई अपराध करता है तो उसे नशे में होने का लाभ न दिया जाकर कानून के अनुसार ही दंडित किए जाने का प्रावधान करने के लिए गृह विभाग को अनुशंसा की जाएगी। आबकारी अपराधों की पुनरावृत्ति करने वाले आदतन/कुख्यात अपराधियों को कलेक्टर द्वारा 6 माह के लिए जिलाबदर किया जा सकेगा।
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही शराबखोरी पर लगाम कसने, लोगों में जागरूकता पैदा करने एवं अवैध मदिरा निर्माण और विक्रय से जुड़े लोगों व स्थानों की पहचान कर आबकारी एवं पुलिस विभाग को सूचित करने के लिए ग्राम स्तर, विकास खंड स्तर एवं जिलास्तर पर समितियाँ गठित की जाएंगी।
नगरीय निकायों को सशक्त बनाने का निर्णय
केबिनेट द्वारा नगरीय निकायों को सशक्त बनाने के लिए किसी भी प्रकार के मनोरंजन, मनोविनोद तथा आमोद-प्रमोद पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया है।
विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अजजा के युवाओं को छात्रवृत्ति योजना में आय सीमा 6 लाख रुपए वार्षिक से बढ़ाकर 10 लाख रुपए वार्षिक कर दी गई है।