19 साल के युवक को फांसी की सजा

इंदौर। मध्यप्रदेश के धार जिले में 19 साल के युवक को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। युवक को चार साल की मासूम से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के आरोप में यह सजा मिली है।
पुलिस के अनुसार आरोपी का नाम है- करण उर्फ फतिया पिता भारत (19 साल) निवासी मनावर जिला धार। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 153 दिनों में पूरी की। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अकबर खान ने 50 पेज के फैसले में कहा है कि बेटियां खुदा की रहमत हैं और उन्हें क्षत-विक्षत लाश के रूप में बदलने का अपराधी उदारता के लायक नहीं है। सामाजिक व कानूनी दृष्टि से आरोपी द्वारा किया गया कृत्य क्षमा के लायक नहीं है। पुलिस के अनुसार 15 दिसंबर 2017 की शाम करण चार साल की बच्ची को उसके घर के सामने से अपने साथ ले गया था। उस समय बच्ची अपनी बड़ी बहन के साथ खेल रही थी। रात तक बच्ची के नहीं लौटने पर जब परिजनों ने उसे तलाशा तो बड़ी बहन ने बताया कि करण उसे ले गया था। अगले दिन नदी किनारे बच्ची की लाश मिली। करण की चप्पलें भी वहीं पड़ी मिलीं थीं।