कोर्ट ने क्यों फटकारा एलजी को?

नई दिल्ली। नई दिल्ली में एक बार फिर मुख्यमंत्री और एलजी (उपराज्यपाल) के अधिकारों का विवाद सामने आया। कचरे की समस्या का सामना कर रही दिल्ली में मच्छरों की भरमार है और इस वजह से बीमारियां फैल रही हैं। इस समस्या के निराकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से सवाल किया था कि सफाई की जिम्मेदारी किसकी है, इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली की तीनों म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उप राज्यपाल के अधीन हैं। यह जवाब मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल को फटकार लगाई। जस्टिस लोकुर ने उपराज्यपाल को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसा दिखता है कि उपराज्यपाल को सब कुछ ठीकठाक लग रहा है। आपके पास शक्ति है, लेकिन आप कुछ नहीं करना चाहते। आप खुद को सुपरस्टार मानते हैं। आप समझते हैं कि आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता? कोर्ट ने कहा कि हम मुख्यमंत्री को दोष नहीं दे सकते। उपराज्यपाल ने कहा है कि उनके पास नगर निकायों का अधिकार हैं। बेंच ने पिछली सुनवाई में कहा था कि दिल्ली कचरे की बड़ी समस्या का सामना कर रही है और मुंबई में पानी भर रहा है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। याचिका पर अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी।