दहेज देने पर केस दर्ज

रायपुर। अब तक यही सुना जाता रहा है कि दहेज लेने वालों के खिलाफ केस दर्ज किए जाता है लेकिन पहली बार यह खबर सामने आई कि दहेज देने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। मामला छत्तीसगढ़ के भिलाई का है। कोर्ट के आदेश पर युवक के ससुर और पत्नी के विरुद्ध केस दर्ज किया गया हैस
पुलिस के अनुसार मामला छत्तीसगढ़ के भिलाई का है। वहां रहने वाली रुही नामक महिला ने पति निमिष अग्रवाल के विरुद्ध दहेज मांगने की शिकायत सुपेला थाने में दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि निमिष के साथ उसका विवाह वर्ष 2007 में हुआ था। विवाह के समय मायके वालों ने दहेज में नकदी व अन्य सामान दिया था। निमिष के विरुद्ध पुलिस ने केस दर्ज किया। मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान रुही और उसके पिता विजय अग्रवाल ने स्वीकार किया कि निमिष और उसके परिजनों को दहेज में नकदी व अन्य सामान दिया था। नकदी में उन्होंने पहले ढाई करोड़ रुपए और फिर 60 लाख रुपए की राशि दी। यह राशि निमिष एवं उसके परिजनों के बैंक खातों में जमा कराई गई थी। इस स्वीकारोक्ति के बाद निमिष ने पत्नी रुही और ससुर विजय अग्रवाल के विरुद्ध कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की। जिसमें मांग की गई कि दहेज देने के आरोप में रुही और उसके पिता के विरुद्ध केस दर्ज किया जाए। कोर्ट ने सुनवाई के बाद केस दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया। पुलिस के अनुसार दहेज निषेध अधिनियम के तहत दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हैं। अधिनियम के अनुसार दहेज देने का आरोप सिद्ध होने पर आरोपियों को 5 साल का कारावास और अर्थदंड की सजाई हो सकती है।