आईडी पासवर्ड चुराया तो होगी 3 साल की सजा

...तो लग सकता है 5 करोड़ का जुर्माना
भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में साइबर सुरक्षा के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें साइबर कानून और सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी गई। यह भी बताया गया कि किसी व्यक्ति का आईडी पासवर्ड चुराने पर तीन वर्ष का कारावास की सजा हो सकती है। यदि आपके पेन ड्राइव से किसी के कम्प्यूटर का पूरा डाटा नष्ट हो जाता है तो 5 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है।
कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए मप्र के राजस्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि नई तकनीकों से सुविधाएं बढ़ने के साथ ही खतरे भी बढ़े हैं। इंटरनेट का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। साइबर सेल के एसपी सुदीप गोयनका ने कार्यशाला में कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें। जो काम रियल लाइफ में नहीं करते वह काम वचुर्अल लाइफ में भी बिलकुल न करें। पर्सनल फोटो फेसबुक और वाटसएप जैसी सोशल साइट पर नहीं डालें। किसी का आॅनलाइन पीछा करना भी साइबर क्राइम है। फेसबुक प्रोफाइल में मोबाइल नंबर और घर का पता नहीं डालें।
किसी व्यक्ति का आईडी पासवर्ड चुराने पर साइबर एक्ट के तहत तीन साल की सजा हो सकती है। आपकी पेनड्राइव से किसी के कम्प्यूटर का डेटा नष्ट होने पर पांच करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। एसपी गोयनका ने कहा कि जन्मतिथि आदि निजी जानकारी का उपयोग पासवर्ड में बिलकुल नहीं करें। सिक्युरिटी प्रश्न का उत्तर गलत लिखें। सभी अकाउंट्स के पासवर्ड अलग-अलग रखें। सोशल साइट पर अश्लील सामग्री भेजना, फॉरवर्ड करना, धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले संदेश भेजना और किसी की फेक प्रोफाइल बनाना भी साइबर एक्ट के तहत अपराध है।