सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केंद्र रफाल की कीमत बताए

नई दिल्ली। रफाल विमानों की डील में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए दायर की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गत दिवस सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि रफाल की कीमत का विवरण सीलबंद लिफाफे में दस दिनों में पेश किया जाए।
सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा कि रफाल डील के कुछ दस्तावेज आॅफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि रफाल की कीमत गोपनीय रखना आवश्यक है तो शपथ पत्र दायर कर कारण स्पष्ट करें। कोर्ट इस बात से सहमत है कि रणनीतिक और गोपनीय जानकारी सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस केएम जोसेफ की बेंच ने कहा कि सरकार विमानों की कीमत का ब्यौरा याचिकाकर्ताओं को भी दे। यह याचिकाएं वकील प्रशांत भूषण, अरुण शौरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह द्वारा दायर की गई हैं।