...तो 31 मई से पहले लेना होगा पैन नंबर

नई दिल्ली। टैक्स चोरी रोकने के लिए आयकर विभाग ने पैन कार्ड नियमों में बदलाव किया है। नए नियम 5 दिसंबर से लागू होंगे। अब ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो कि वित्तीय वर्ष में ढाई लाख रुपए या इससे अधिक का लेन-देन करती हैं उनके लिए पैन अनिवार्य हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति वित्तीय वर्ष में ढाई लाख रुपए या इससे अधिक का लेन-देन करता है तो उसे पैन नंबर के लिए 31 मई 2019 से पहले आवदेन करना होगा। विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि नया इनकम टैक्स नियम संस्थाओं के लिए जारी किया गया है। अगर कोई व्यक्ति प्रबंध निदेशक, निदेशक, पार्टनर, ट्रस्टी, लेखक, संस्थापक, कर्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), मुख्य अधिकारी या पदाधिकारी है और उसके पास पैन नहीं है तो उसे 31 मई 2019 तक पैन नंबर के लिए आवेदन देना होगा।