हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य

नई दिल्ली। 1 अप्रैल 2019 से सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। नए वाहनों पर नंबर प्लेट डीलर ही लगा कर देंगे। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से कार, स्कूटर टैक्सी, कैब, ट्रक आदि वाहनों की आॅनलाइन ट्रैकिंग हो सकेगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 4 दिसंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
अधिसूचना में कहा गया है कि वाहन निर्माता अपने समस्त डीलरों को नंबर प्लेट उपलब्ध कराएंगे। डीलर वाहनों में इस प्लेट को लगाने के बाद ही शोरूम से बाहर ले जाने की अनुमति देंगे। डुप्लीकेट नंबर प्लेट बनने से रोकने के लिए इसमें लेजर मार्क और होलोग्राम जैसे सुरक्षा उपाय भी रहेंगे। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का निर्णय वर्ष-2001 में लिया गया था लेकिन कंपनियों ने इसे कोर्ट में चुनौती दी और फिर प्रक्रिया को रोक दिया गया। हाई सिक्योरिटी प्लेट डायनेमिक होगी। इसमें जीपीएस आधारित चिप लगी होगी। इसकी मदद से पुलिस कंट्रोल रूम अथवा आरटीओ द्वारा कभी भी किसी भी गाड़ी को ट्रैक किया जा सकेगा।