मुंबई में डांस बार को अनुमति

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में डांस बार को कुछ शर्तों के साथ अनुमति प्रदान कर दी है। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्ष-2016 में बनाए गए कानून को वैध तो माना लेकिन उसके कुछ नियमों में बदलाव के साथ। अब डांस बार में सिक्के और रुपए नहीं उड़ाए जा सकेंगे। बार गर्ल्स को टिप दी जा सकेगी।
कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के कानून में अश्लीलता पर सजा के 3 साल का प्रावधान उचित है। कोर्ट के निर्णय के आधार पर मुंबई में अब डांस बार शाम 6 से रात 11.30 बजे तक खुले रह सकेंगे। डांस बार में शराब परोसने और आॅर्केस्ट्रा को भी अनुमति दे दी गई है। कोर्ट ने निर्णय में कहा है कि बार में किसी तरह की अश्लीलता नहीं होना चाहिए। डांस बार में सीसीटीवी लगाना जरूरी नहीं होगा।